18 साल पुराने केस में SSP के निर्देशन में सशक्त पैरवी से फैसला

सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाए गए OPERATION CONVICTION के तहत आज (17 मार्च 2026) एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-05) ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त इजहार पुत्र इकबाल हाफिज (निवासी: मोहल्ला कुरेशियान, कस्बा एवं थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर) को 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

यह मामला वर्ष 2007 का है, जब 29 नवंबर 2007 को थाना गंगोह में मुकदमा संख्या 475/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया गया था। अभियुक्त पर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अध्याय 16 एवं 17 के अपराध करने तथा जनता में भय फैलाने का आरोप था।

पुलिस की मॉनिटरिंग सेल द्वारा सशक्त पैरवी और प्रयासों के कारण यह सजा सुनाई गई। शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) मेघराज सिंह चैहान, विवेचक उपनिरीक्षक सैय्यद अनवर अली तथा पैरोकार हैड कांस्टेबल 347 रवि अन्तल थाना गंगोह ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने ऐसे मामलों में तेज कार्रवाई जारी रखने का संकल्प दोहराया है।

अजीम अख्तर
दैनिक मानव जगत

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