हरिद्वार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,उत्तराखण्ड के तत्वावधान में शनिवार को वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र दत्त की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर में 10 बेंच रुड़की में 07 बेंच एवं लक्सर में 03 बेंचों का गठन कर लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 2252 वाद एवं 132 प्री-लिटिगेशन मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया,जिसमें 6,42,88,111/-रुपए की समझौता राशि का सेटलमेंट हुआ।प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि लोक अदालत त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक सशक्त और किफायती माध्यम है,जिससे पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण होता है और वर्षों से चली आ रही कटुता समाप्त होती है,आपसी प्रेम व सद्भाव बढ़ता है।उधर राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने 15 वादों का निस्तारण कर पक्षकारों को 57लाख 78 हजार 6 रुपए की धनराशि दिलाएं जाने के आदेश पारित किए गए।आयोग के रीडर सुजीत कुमार ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता व सदस्य आकाश सिंह चौहान एडवोकेट की बैंच ने 34 में से 15 वादों का निस्तारण किया।जिनमें से 12 मूलवाद तथा 3 इजराय वाद शामिल हैं।जिसमे 57लाख 78हजार 6रुपए की धनराशि का निस्तारण किया गया।इस अवसर पर उपभोक्ता आयोग के शोभाराम,वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप अग्रवाल,कुशल पाल सिंह चौहान,विजय सिंह, अमित कुमार भारद्वाज,साधना चौहान,प्रहलाद कश्यप,संजय कुमार चौहान,पुष्पेंद्र कुमार एवं किस्रपाल ,विदुषी चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे।

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