जालंधर ,14 जनवरी । भारत की माननीय राष्ट्रपति की आगामी जालंधर यात्रा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जालंधर जिले को ‘नो फ्लाइंग ज़ोन घोषित कर दिया है।
प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, जालंधर जिले की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट, पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन या निजी हेलीकॉप्टर उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि, यह पाबंदी भारत के माननीय राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी  के हेलीकॉप्टरों या विमानों पर लागू नहीं होगी।
यह सुरक्षा प्रतिबंध 14 जनवरी 2026 से प्रभावी होकर 16 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति 16 जनवरी 2026 को जालंधर के दौरे पर पहुंच रही हैं। इसी कार्यक्रम की गरिमा और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि किसी भी तरह की संभावित सुरक्षा चूक को रोका जा सके। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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