प्रयागराज । उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्वयं मामले की जांच करे या मामले को किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपकर जांच करवाए।
भाजपा कार्यकर्ता ने य्पनी याचिका में लखनऊ की सांसद-विधायक विशेष अदालत के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है। निचली कोर्ट ने माना था कि वह नागरिकता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है।
शिकायतकर्ता शिशिर ने अपनी याचिका में राहुल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग है। उनका दावा था कि राहुल ब्रिटेन स्थित कंपनी बैकॉप्स लिमिटेड के निदेशक थे और कंपनी के रिकॉर्ड में उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी। शिशिर इससे पहले गृह मंत्रालय से भी राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग कर चुके हैं।

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