पणजी। गोवा के अरपोरा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग के मामले में क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को जमानत मिल गई है। गोवा की स्थानीय कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी दोनों को रिहा नहीं किया जाएगा। वे जालसाजी मामले में हिरासत में रहेंगे और अभी उत्तरी गोवा के कोलवाले केंद्रीय जेल में बंद हैं। बता दें, पिछले शुक्रवार (27 मार्च) को जालसाजी मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
दोनों भाईयों के खिलाफ आग लगने का मामला और जालसाजी के मामले में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज है। अंजुना पुलिस आग की घटना और मापुसा पुलिस लाइसेंस प्राप्त करने में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। लूथरा भाईयों पर स्वास्थ्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र में हेराफेरी करने और उसका इस्तेमाल नाइट क्लब चलाने के लिए आबकारी, लाइसेंस और अनुमतियां प्राप्त करने का आरोप है। अभी आग मामले में जमानत मिली है, जबकि जालसाजी मामले में दोनों हिरासत में हैं।
क्लब में 6 दिसंबर, 2025 की रात आतिशबाजी की वजह से भीषण आग लग गई थी, जिसमें 5 पर्यटक और 20 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। घटना के कुछ घंटे बाद ही गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड के फुकेत फरार हो गए थे, जिन्हें 16 दिसंबर को वहां से निर्वासित कर भारत लाया गया। मामले में गिरफ्तार हुए 8 लोगों में बार और गेट प्रबंधक राजवीर सिंघानिया और प्रियांशु ठाकुर समेत कई को जमानत मिल चुकी है।

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