हल्द्वानी। शनिवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की समस्याओं में भूमि विवाद,धोखाधड़ी से धनराशि हडपने,पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद,पेयजल,इंडेन गैस वितरण प्रणाली में कालाबाजारी की शिकायत आदि जैसे गम्भीर मामलों पर त्वरित कार्यवाही।हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने जनता द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया।जनसुनवाई में हिलक्रस्ट एवं शिखर प्रोपर्टीस के बिल्डर्स मनोज जोशी द्वारा मुक्तेश्वर क्षेत्र में प्लाट्स एवं विला के नाम पर 6लोगांे से 6करोड़ की धोखाधडी की।आयुक्त द्वारा पति एवं पत्नी के पारिवारिक विवाद की समस्या को दोनों की आपसी सहमति के आधार पर समाधान किया।आयुक्त ने कहा कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन सील होने के पश्चात बिना स्वीकृति के पुनःनिर्माण कार्य होता है,तो प्राधिकरण के जेई की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी।उन्होंने कहा जब सील की कार्यवाही की जाती है,तो वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाए,प्राधिकरण के जेई क्षेत्र का भ्रमण नियमित करें।मुक्तेश्वर क्षेत्र के हिलक्रस्ट एवं शिखर प्रोपर्टीस के बिल्डर्स मनोज जोशी द्वारा 6लोगों से प्लाट् एवं विला के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से 1-1करोड की धोखाधडी का मामला आने पर आयुक्त ने गम्भीरता से लिया है ।शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि स्टाप पेपर पर 31मार्च 2025 तक नक्शा के साथ ही सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर भवन दिया जायेगा।लेकिन आज तक प्राधिकरण से नक्शा पास ही नहीं किया।आयुक्त ने मौके पर मनोज जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिये।प्राधिकरण के जेई को उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिये,कहा कि यह भी जांच करें कि उक्त बिल्डर्स जहां प्लाटिंग एवं विला बना रहे हैं उक्त कंस्ट्रक्शन कम्पनी के नाम भूमि दर्ज है या नहीं।आयुक्त ने कहा कि मुक्तेश्वर क्षेत्र में लोगों द्वारा होम स्टे के नाम पर बहुमंजलि इमारत बनाकर होटल एवं रिसोर्ट बनाये जा रहे है जो भू-कानून का घोर उल्लंघन है। आयुक्त के यह भी संज्ञान में आया कि कुछ भवनों को सील किया गया था,लेकिन भू-स्वामियों द्वारा निर्माण किया गया।जिसको गम्भीरता से लेते हुये आयुक्त ने प्राधिकरण के जेई का स्पष्टीकरण तलब किया।उन्होंने कहा वर्ष 2022 के बाद सभी भवनों के अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।आयुक्त ने सभी से अपील की है कि भूमि क्रय करने के उपरान्त भूमि की अवश्य चाहरदीवारी करे।जनसुनवाई में आयुक्त द्वारा अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया।आयुक्त ने कहा कि कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में बेतरतीब और अवैध प्लाटिंग पर्यावरण,भूजल और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है,जिस पर तत्काल रोक लगाना अनिवार्य है।अनियोजित निर्माण के कारण भूस्खलन और वनों के विनाश जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं,जिन्हें रोकने के लिए सख्त नीति और भू-उपयोग नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।हल्द्वानी नगर में इंडेन गैस सर्विस द्वारा गैस वितरण प्रणाली में कम तौल के गैस सिलेंडर देने एवं गैस की कालाबाजारी की शिकायत पर कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक को तत्काल उचित कार्यवाही करने,सप्ताह में दो बार टीम के माध्यम से औचक निरीक्षण व छापेमारी की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। फॉरेस्ट लैंड पर बनाए गए अवैध मकान को ध्वस्त करने के भी निर्देश जारी किए।इसके अतिरिक्त आयुक्त ने दोनों पक्षों के खिलाफ सरकारी भूमि को बेचने और अवैध कब्जे से संबंधित लैंड ग्रैबिंग के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।उन्होंने दिल्ली निवासी समीम के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

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