डा० एम ए तोमर
मुजफ्फरनगर। जिला आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी मुजफ्फरनगर में जनपद के सभी आबकारी अनुज्ञापियों एवं आबकारी निरीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीओएस मशीन से शत-प्रतिशत मदिरा बिक्री सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा से जुड़े निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई।अपर मुख्य सचिव,आबकारी एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आदेशों तथा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित इस बैठक में अनुज्ञापियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बताया गया कि फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा IESCMS पोर्टल पर लॉग-इन आईडी के माध्यम से एमएसटी प्रक्रिया प्रत्येक माह के प्रथम तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से केवल एक बार पूरी की जाएगी।एमएसटी में फीड किए गए आंकड़ों में तीन प्रतिशत से अधिक विचलन पाए जाने पर संबंधित अनुज्ञापी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर मदिरा दुकानों को दर्शाने वाले सभी सांकेतिक बोर्ड तत्काल हटाए जाएं।हाईवे पर किसी भी प्रकार का बोर्ड पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।साथ ही सभी मदिरा दुकानों के प्रवेश द्वार पर निर्धारित माप और प्रारूप में साइन बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए गए जिन पर लाइसेंसधारी का नाम,दुकान की स्थिति,खुलने और बंद होने का समय सहित आवश्यक सूचनाएं अंकित हों।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी मदिरा दुकान के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन नहीं होना चाहिए।नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
