— न्यायालय ने सुनाई सजा
— 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
(वीर वालिया)
सहारनपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सहारनपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, 6 सितंबर 2023 को थाना फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम फाकरपुर सबरीपुर निवासी जाहिद हसन ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि खुजनावर निवासी आफताब उर्फ चूना ने उनके नाबालिग पुत्र के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी और शव को छिपाने के उद्देश्य से पत्तों से ढक दिया था। मामले में थाना फतेहपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 162/2023 के तहत संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13, सहारनपुर के न्यायालय में हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद 16 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने आफताब उर्फ चूना को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक, विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल नितिन नागर की भूमिका रही।
