हरिद्वार। डॉ.हिमांशु द्विवेदी- भेल एक औद्योगिक क्षेत्र दर्जा प्राप्त उपनगरी है।जहां नगरपालिका परिषद शिवालिक नगर का कोई हस्तक्षेप नहीं।लेकिन सब कुछ मालूम होते हुए भी भेल का नगर प्रशासन पॉलिथीन के प्रतिबंधों को से सख्ती से लागू करने के लिए नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर का सहारा लेता आ रहा है।कुछ महापूर्व भेल क्षेत्र में यूनिपोल को लेकर नगर पालिका परिषद शिवालिकनगर कुछ यूनिपोल का किराया वसूल कर लिया था।तब भेल प्रशासन ने एतराज करते हुए नगर पालिका को नोटिस दिया था।आज अपने क्षेत्र में पॉलिथीन के चालान की कार्रवाई कराकर नगर पालिका शिवालिकनगर को फायदा पहुंचाया जा रहा है।भेल उपनगरी में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का ध्यान रखते हुए भेल के नगर प्रशासन ने क्षेत्र के निवासियों और दुकानदारों व साप्ताहिक पीठ बाजार में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से सीधे चालानी कार्रवाई कर दी गई और लगभग 17किलो पॉलिथीन जफ्त किया गया और 50लोगों के चालान काट दिए लेकिन भेल प्रबंधिका चलन से वसूल गई रकम का कोई फायदा नहीं हुआ।क्योंकि चालान की प्रक्रिया नगर पालिका परिषद की रसीद द्वारा की गई जो की कानूनी रूप से सही नहीं। इसलिए एकत्र धन नगर पालिका के खाते में जमा होगा। भेल क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध पूर्व से चला रहा है लेकिन लाख कोशिशें के बावजूद भी न तो टाउनशिप के निवासी और न ही पीठ बाजार का दुकानदार पॉलिथीन का उपयोग करना नही छोड़ता है। पूरे वर्ष पॉलिथीन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं लेकिन भेल प्रशासन भी सो सो के जागता है। पूरे वर्ष इस दिशा पर कोई कार्य नहीं किया जाता और जब भेल उपनागरी को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने का प्रमाण पत्र हासिल करना होता है। तभी वह दौड़ भाग शुरू करता है और सिंगल यूज प्लास्टिक पर चलानी प्रक्रिया अपनाते हैं,लेकिन जिसका फायदा सीधा पालिका शिवालिक नगर को मिलता है।क्योंकि भेल एक औद्योगिक क्षेत्र है इसको चालान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

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