हरिद्वार। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानन्द जोशी के अनुसार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए जनपद हरिद्वार में लगातार कार्रवाही की जा रही है।उनके नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी,दिलीप जैन के नेतृत्व में टीम द्वारा मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर एवं आस पास स्थित कुल 6कैन्टीन एवं ढाबों का निरीक्षण किया।प्रयोगशाला जांच हेतु तैयार खाद्य पदार्थ-01तथा खाद्य तेल का 01 नमूना ,कुल 02नमूने लिये गये।मन्दिर परिसर में स्थित एक कैंटीन-अंजनी देवी जलपान गृह को फूड लाईसेन्स प्रस्तुत ना किये जाने तथा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित न किये जाने पर मौके नोटिस जारी कर एक दिन के अन्दर फूड लाईसेन्स प्रस्तुत करने तथा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये,अगर फिर भी उक्त कैंटीन संचालक उक्त निर्देश का पालन नही करता है तो कैंटीन संचालक के विरूद्ध खाद्य संरक्षा एवं अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत माननीय न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।इसके अलावा सभी ढाबा संचालकों को कूडे का उचित निस्तारण,खाद्य पदार्थाे को ढककर बेचने,ढक्कन युक्त डस्टबिन का प्रयोग करने तथा खाद्य पदार्थों के संग्रह स्थल,निर्माण स्थल एवं सर्विंग एरिया में स्वच्छता एवं स्वस्थ्य सम्बन्धी प्राविधानों का पालन करने के निर्देश दिये गये।इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पवन कुमार के नेतृत्व में टीम द्वारा भूपतवाला क्षेत्र में स्थित होटल एवं ढाबों का निरीक्षण किया गया,कुल 05ढाबों एवं होटलों का निरीक्षण कर मौके से प्रयोगशाला जांच हेतु कुल 02 नमूनें,पनीर-01,लाल मिर्च पाउडर-01नमूना लिया गया।सभी ढाबा एवं होटल संचालकों को खाद्य प्रतिष्ठान के अन्दर फूड लाईसेन्स तथा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित बोर्ड की कॉपी प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये।चारधाम यात्रा 2026के दृष्टिगत विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यवाही सम्पूर्ण जनपद में लगातार जारी रहेगी।

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